पीपीएफ अकाउंट क्या है ?

PPF या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार द्वारा लांच की गई एक बचत योजना है जिसमे सुरक्षित व गारंटीड रिटर्न मिलता है। यह एक लंबे अवधि की योजना है जिसमें व्यक्ति का धन भारत सरकार के पास जमा होता है। पीपीएफ खाते में निवेश करने पर व्यक्ति को धारा 80 C के तहत आयकर में डेढ़ लाख तक की छूट भी मिलती है।


पीपीएफ निवेश पर ब्याज की दर समय-समय पर सरकार द्वारा बदली जाती है जो कि वर्तमान समय में 7.10% है

पीपीएफ खाते में निवेश करने पर व्यक्ति को ई ई ई (EEE Tax benefits) लाभ मिलता है अर्थात व्यक्ति को प्रतिवर्ष डेढ़ लाख तक की कर में छूट मिलती है साथ ही निवेशित धन पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसके अतिरिक्त मैच्योरिटी के बाद व्यक्ति को जो धन प्राप्त होगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।


पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, PPF खाता खोल सकता है। कोई भी नाबालिग/विक्षिप्त व्यक्ति की तरफ से उसके अभिभावक द्वारा यह खाता खोला जा सकता है। 


पीपीएफ खाता कैसे खोल सकते हैं?

किसी भी बैंक या डाकखाने में जाकर कोई भी भारतीय नागरिक अपना पीपीएफ खाता खुलवा सकता है। व्यक्ति के पास खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज (डॉक्यूमेंट्स) होने चाहिए।


पीपीएफ खाता कितने साल के लिए खोला जाता है?

पीपीएफ खाता 15 वर्ष के लिए खोला जाता है अर्थात इस अकाउंट की लॉक इन अवधि 15 वर्ष की होती है। इसके बाद यदि पीपीएफ खाताधारक चाहे तो अपना यह अकाउंट 5-5 साल के लिए और बढ़ा सकता है।


क्या पीपीएफ खाते को 15 साल पूरे होने से पहले भी बंद कर सकते हैं?

पीपीएफ खाते को 15 साल से पहले भी बंद किया जा सकता है। इसे प्रीमेच्योर क्लोजर कहते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है। यदि पीपीएफ खाता धारक (या उसके आश्रित) को किसी जानलेवा बीमारी के इलाज हेतु धन की आवश्यकता हो तब पीएफ खाते को 15 साल से पहले बंद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि पीएफ खाता धारक (या उसके आश्रित) को उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता हो तो भी पीएफ खाते को समय से पहले अर्थात 15 वर्ष से पहले बंद किया जा सकता है किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि आप का पीपीएफ खाता खोले हुए कम से कम 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हों। कहने का तात्पर्य है कि पीपीएफ खाते को खुले हुए 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद ही आप आवश्यकता पड़ने पर अपने पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद कर सकते हैं।
समय से पहले पीपीएफ खाते को बंद करने पर ब्याज दर 1% कम करके रिटर्न मिलता है अर्थात यदि आप 15 वर्ष से पहले अपने पीपीएफ खाते को बंद करेंगे तो आपको प्राप्त होने वाले धन में थोड़ा नुकसान होगा।


पीपीएफ खाते में एक साल में न्यूनतम कितना और अधिकतम कितना निवेश कर सकते हैं?

पीपीएफ खाते में एक साल में कम से कम रुपए 500 अवश्य जमा करना होता है तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। एक वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा न होने पर आपका खाता अक्रिय हो जाएगा। खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए खाताधारक को उस वर्ष की न्यूनतम जमा राशि ₹500 के साथ-साथ जुर्माने के रूप मे 50 रुपए अतिरिक्त जमा करना होगा। 

पीपीएफ खाते में साल भर में कोई व्यक्ति अधिकतम 12 बार निवेश कर सकता है या फिर एकमुश्त निवेश कर सकता है, किंतु एक वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक का ही निवेश किया जा सकता है।


पीपीएफ खाता खोलने का क्या लाभ है?

पीपीएफ खाता खोलने के बहुत से लाभ हैं- 

  • ​जमा धनराशि पर गारंटीड रिटर्न मिलता है।
  • ​ धारा 80C के तहत टैक्स में डेढ़ लाख तक की छूट मिलती है।
  • ​ निवेशित धन पर जो ब्याज मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है
  • ​मैच्योरिटी के बाद प्राप्त धन भी टैक्स से मुक्त होता है।
  • ​आपका धन सरकार के पास जमा रहता है, अतः सुरक्षित रहता है।
  • थोड़ी-थोड़ी बचत करके एक बड़ी धनराशि एकत्रित हो जाती है।


FAQs 


1. क्या पीपीएफ खाते को 15 वर्ष से पहले बंद कर सकते है?

पीपीएफ खाते को 15 वर्ष के पहले कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बंद कर सकते है, जैसे खाताधारक या उसके आश्रित की घातक बीमारी के उपचार हेतु यदि धन की आवश्यकता हो तब या फिर खाताधारक या उसके बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु धन की आवश्यकता हो, तो ही पीपीएफ खाते को 15 वर्ष से पहले बंद करने की अनुमति है किंतु इसमें भी यह शर्त है कि इस पीपीएफ खाते को खोले हुए 5 साल पूरे हो चुके हों।


2. क्या ज्वाइंट पीपीएफ खाता खोल सकते हैं?

जॉइंट पीपीएफ खाता नहीं खोला जा सकता है।