NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) भारत सरकार द्वारा लांच की गई एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है ,जो PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा रेगुलेट की जाती है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच की हो, एनपीएस में रजिस्टर कर सकता है।


NPS में रजिस्टर करने पर 12 अंक का एक PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) नंबर जारी होता है। PRAN नंबर प्रत्येक एनपीएस सब्सक्राइबर का एक यूनिक नंबर होता है, जिसके उपयोग से व्यक्ति अपने एनपीएस खाते में लेनदेन , नॉमिनेशन आदि गतिविधियां कर सकता है।


एनपीएस में खाता

एनपीएस में दो प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं-
1. टियर I खाता 
2. टियर II खाता 

 टियर I खाता पेंशन खाता है जो एनपीएस में रजिस्टर करने पर अनिवार्य रूप से खोलना होता है। टियर I खाता खोलते समय न्यूनतम धनराशि ₹500 जमा करना पड़ता है तथा इस खाते के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान ₹1000 है। टियर I खाते के लिए प्रति अंशदान ₹ 500 है।

टियर II खाता एक वैकल्पिक या स्वैक्षिक जमा खाता है। टियर II खाता खोलने के लिए टियर I खाता खोलना अनिवार्य है। टियर II खाता खोलते समय न्यूनतम धनराशि ₹1000 जमा करनी पड़ती है तथा इस खाते के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान की कोई बाध्यता नहीं है। टियर II खाते के लिए प्रति अंशदान ₹250 है।

एनपीएस में कौन रजिस्टर कर सकता है?

कोई भी भारतीय नागरिक (सशस्त्र बल के सदस्यों को छोड़कर) जिसकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच की हो, एनपीएस में निवेश कर सकता है, चाहे वह एनआरआई (NRI) हो या ओसीआई (OCI) कार्ड धारक हो।

एनपीएस में निवेश किए गए धन का क्या होता है?

एनपीएस में निवेश किए गए धन को म्युचुअल फंड की तरह ही स्टॉक मार्केट, सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है।

एनपीएस में मैच्योरिटी के बाद कितना धन प्राप्त होता है?

60 वर्ष की आयु तक एनपीएस में निवेश करने के बाद व्यक्ति अपना धन चाहे तो निकाल सकता है लेकिन वह पूरा धन एक साथ नहीं निकल सकता है। एनपीएस के टियर I खाते में जमा किए गए कुल धन का मैच्योरिटी के बाद 60% एकमुश्त निकाला जा सकता है और शेष 40% वार्षिकी के रूप में प्राप्त होता है।

एनपीएस खाताधारक को टैक्स में कितनी छूट मिलती है?

एनपीएस में निवेश करने पर व्यक्ति को Section 80C के तहत आयकर में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, साथ ही केवल एनपीएस ही एक ऐसी योजना है जिसमें 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त ₹50,000 (Section 80CCD के तहत) तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इसके अलावा एनपीएस में जमा कुल धन का जब मैच्योरिटी के बाद 60% राशि एकमुश्त मिलता है तो उस पर भी कोई कर नहीं लगता है।

एनपीएस में खाता कैसे खोल सकते हैं?

एनपीएस में खाता खोलने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए व्यक्ति PFRDA की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार या पैन कार्ड की सहायता से रजिस्टर कर सकता है। 

ऑफलाइन अकाउंट खोलने के लिए व्यक्ति अपने नज़दीकी POP (पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस) जोकि PFRDA द्वारा नियुक्त सरकारी दफ्तर, बैंक या वित्तीय संस्थान हैं, जाकर रजिस्टर कर सकता है।

FAQs -

1. क्या एनपीएस अकाउंट से आवश्यकता पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं?

एनपीएस में रजिस्टर करने के 3 साल के बाद ही कोई व्यक्ति एनपीएस के टियर I खाते से आंशिक निकासी कर सकता है, किन्तु केवल स्वयं द्वारा किए गए अंशदान का 25% धन ही निकल सकता है वो भी किसी विशेष परिस्थिति (जैसे किसी बीमारी, पढ़ाई, विवाह आदि) के लिए ही धन निकाल सकता है।
पूरी एनपीएस की अवधि के दौरान (जब तक व्यक्ति 60 वर्ष का ना हो जाए) कोई व्यक्ति अधिकतम तीन बार ही आंशिक निकासी कर सकता है।

2. एनपीएस खाते में किसी वर्ष यदि न्यूनतम धनराशि जमा नहीं किया गया तो क्या होगा?

यदि एनपीएस खाते में कोई व्यक्ति किसी वर्ष न्यूनतम धनराशि जमा नहीं कर पाया तो उसका खाता बंद नहीं होगा बल्कि अक्रिय (freeze) हो जाएगा। खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए आवश्यक अंशदान करना पड़ेगा।

3. क्या होगा यदि एनपीएस खाताधारक 60 वर्ष की आयु होने पर पैसे ना निकले?

यदि कोई एनपीएस खाताधारक 60 वर्ष की आयु में अपने पैसे ना निकालना चाहे तो उसका एनपीएस अकाउंट 75 वर्ष की आयु तक जारी रहेगा और व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद कभी भी अपने एनपीएस अकाउंट से सामान्य निकासी कर सकता है। 75 वर्ष की आयु में खाताधारक को अपना एनपीएस अकाउंट अनिवार्य रूप से बंद करना होगा।

4. क्या एनपीएस में ज्वॉइंट खाता खोला जा सकता है?

एनपीएस ज्वॉइंट खाता खोलने की अनुमति नहीं देता है किंतु एनपीएस खाते में तीन नॉमिनी बनाने की अनुमति है।